नालंदा। जिले में बढ़ती ठंड और कम तापमान के चलते बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। जिला दंडाधिकारी श्रीकांत कुंडलीक खांडेकर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) के लिए सुबह 10:00 बजे से पहले और दोपहर 3:00 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। हालांकि, बोर्ड और प्री-बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
यह आदेश 5 जनवरी 2025 से लागू होगा और 8 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्कूलों से इस निर्देश का सख्ती से पालन करने की अपील की है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।